UP horticulture उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के किसानों को खेती की मशीनों पर सब्सिडी देने का ऐलान किया है। किसानों को राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत खेती की मशीनों पर सब्सिडी मिलेगी। इस से किसानों को फायदा होगा।
UP Horticulture खेती की मशीनों पर सब्सिडी
UP Horticulture देश के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार नई नई योजनाएं चला रही है। ऐसे ही एक योजना है, जिसके तहत किसानों को खेती की मशीनों पर सब्सिडी दी जा रही है। इसी रास्ते पर यूपी सरकार (UP Government) भी चल रही है।
प्रदेश सरकार ने भी राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत किसानों को खेती की मशीनों पर सब्सिडी देने का ऐलान किया है। ऐसे में उड़ान विभाग की तरफ से ट्रैक्टर और पावर ट्रेलर वितरण के लिए कई जिलों को चिन्हित कर लिया गया है।
इन्हें प्रदेश सरकार सब्सिडी दे रही है सब्सिडी के तौर पर किसानों को एक लाख रुपए की राशि दी जा रही है। इससे काफी हद तक किसानों को आर्थिक तौर पर मदद पहुंचेगी।
कैसे इस योजना का लाभ आप उठा सकते हैं। हम यह सब इस आर्टिकल में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से…
UP Horticulture कितनी मिलेगी सब्सिडी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खेती की मशीनों पर किसानों को 1 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए चित्रकूट जिला उद्यान विभाग को 20 हॉर्स पावर के चार ट्रैक्टर वितरित करने के लिए कहा गया है।
इसके अलावा 8 बीएचपी (ब्रेक हॉर्स पावर) से कम के तीन पावर ट्रिलर और इस से भी ऊपर के पांच पावर ट्रिलर को भी बांटने का लक्ष्य मिला हुआ है।
केवल इस राज्य में ही नहीं बल्कि देश के अनेकाई राज्यों में भी इस प्रकार के वितरण किया जा रहे हैं। जिस पर किसानों को 50 से 75 हजार रुपए के बीच सब्सिडी मिल रही है।
UP Horticulture कैसे करें अप्लाई
खेती के मशीनों पर सब्सिडी लेने के लिए किस दो प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अप्लाई किया जा रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई आधिकारिक वेबसाइट www.uphorticulture.in पर जाकर अप्लाई करवा सकते हैं।
अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए
जो किसान खेती मशीन पर सब्सिडी लेने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं , उनके पास खेती करने के लिए उपयुक्त जमीन होनी चाहिए। कमाई की बात करें तो वह 1.5 लाख से कम ही हो। जो किसान ट्रैक्टर योजना का लाभ लेना चाहते हैं उनके पास पहले से ही ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए। अप्लाई करने वाले किसान का बैंक अकाउंट से पिन कार्ड लिंक होना चाहिए। अगर आपके पास यह सभी चीज हैं तो आप इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्य है।