Poultry farming update अब लोगों के लिए पोल्ट्री फार्म खोलना आसान नहीं रह गया है क्योंकि सरकार ने कुछ नई गाइडलाइंस जारी की है। साथ ही मुर्गी फार्म खोलने के लिए एक सर्टिफिकेट जरूरी कर दिया गया है। अगर यह सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो मुर्गी फार्म नहीं खोल सकेंगे आप।
Poultry farming update New guidelines for poetry farm business
पोल्ट्री फार्म का बिजनेस करने वाले लोगों के लिए बिहार राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन से जारी कर दी है। अब उनके लिए मुर्गा फार्म खोलना आसान नहीं रह गया है। जो लोग अब पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय करना चाहते हैं,
उन्हें सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस माननी होगी। आप ही अगर जाना चाहते हैं कि आखिरकार बिहार सरकार ने पोल्ट्री फार्म के लिए कौन सी नई गाइडलाइंस जारी की है तो हमारा यह आर्टिकल आखिर तक ध्यान से जरूर पढ़ें।
Poultry farming update क्या है नहीं गाइडलाइंस
दरअसल बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने पोल्ट्री फार्म वालों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइंस में साफ-साफ बताया गया है कि मुर्गा पालन फार्म के 125 मीटर दूरी तक किसी प्रकार की कोई आबादी नहीं होनी चाहिए।
यही नहीं यह व्यवसाय चला रहे लोगों के पास प्रदूषण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त कोई भी पॉल्ट्री फार्म आवासीय क्षेत्र से 500 मीटर की दूरी पर ना हो ।
Poultry farming update इन बातों का रखना है ध्यान
पोल्ट्री फार्म का जो शेड बनाया हुआ है उस से करीब 10 मीटर तक की दूरी चार दिवारी से होनी चाहिए।
आपको बता दें कि बिहार सरकार ने प्रदूषण को कंट्रोल करने और पोल्ट्री फार्म को स्थानीय अनुकूलित वातावरण करने के मकसद से यह गाइडलाइन जारी की गई है।
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प्रदूषण प्रमाण पत्र है जरूरी
मुर्गा फार्म खोलने के लिए आपके पास प्रदूषण प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अगर यह सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप यह व्यवसाय नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको पोल्ट्री फार्म जस्ट तार से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर होना जरूरी है। यही नहीं सड़क से 10 मीटर की दूरी पर और NH से 100 मीटर की दूरी पर पोल्ट्री फार्म होना चाहिए।