ठंड की वजह से खराब होने वाली फसलों पर क्या फसल बीमा देती है पैसे, यहां जानें

सर्दियों में जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो इसका असर फसल पर भी पड़ता है फासले खराब हो जाती हैं। ज्यादा ठंड की वजह से खराब हुई फसलों पर फसल बीमा योजना के तहत किसानों को पैसे मिलते हैं या फिर नहीं।

‌Pm fasal Bima scheme

किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं चला रही है। इन्हीं योजनाओं में से सबसे चर्चित और सफल योजना पीएम फसल बीमा योजना है। जिस वजह से किसानों को काफी हद तक आर्थिक लाभ मिल रहा है। किसी भी वजह से अगर किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है तो इस योजना के जरिए ही उन्हें मुनाफा दिया जाता है। परंतु बहुत सारे किस ऐसे भी है जिसके मन में हमेशा यह सवाल घूमता रहता है कि अगर सर्दियों में ठंड की वजह से उनकी फसल बर्बाद हो जाए तो क्या इस योजना के तहत उन्हें पैसे मिलेंगे। आप भी किसान है और अगर आपके मन में यह प्रश्न घूम रहा है तो घबराने की बात नहीं है। क्योंकि आज इसी मुद्दे पर हम यह आर्टिकल लेकर आए हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि सर्दियों में ठंड की वजह से बर्बाद होने वाली फसलों पर यह योजना पैसे देती है या फिर नहीं।

ठंड में खराब हुई फसल पर मिलते हैं पैसे

अगर ज्यादा सर्दी पड़ती है और उसे वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है तो फसल बीमा योजना के तहत किसानों को धन दिया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सर्दियों में बर्बाद होने वाली फसलों पर बीमा दिया जा रहा है। अगर किसानों का सर्दी से 30% या फिर इससे अधिक फसल खराब होती है तो फसल बीमा योजना के तहत उन्हें पैसे मिलते हैं। सर्दी से फसल नुकसान का बीमा प्रीमियम 1.5% है। किसान 85% प्रीमियम देते हैं, जबकि सरकार बाकी 85% देती है। किसान को फसल नुकसान की जानकारी बीमा कंपनी को 72 घंटे के अंदर देना अनिवार्य है। तब किसान को बीमा क्लेम मिल जाएगा।

क्लेम के लिए कैसे करें आवेदन

अगर आपकी फसल सर्दी की वजह से 30% से अधिक बर्बाद हो चुकी है तो इसके लिए आपको PMFBY के लिए किसान ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के जरिए किसानों को फसल नुकसान होने पर बीमा क्लेम मिल जाता है। जिस कारण उन्हें आर्थिक नुकसान ज्यादा नहीं होता। किसानों को इसके लिए अपने नजदीकी कृषि कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा।

किसानों के पास होने चाहिए ये दस्तावेज

ठंड की वजह से बर्बाद हो चुकी फसल पर बीमा क्लेम लेने के लिए किसानों के पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए।

1. फसल नुकसान होने का प्रमाण पत्र।

2. किसान का अपना आधार कार्ड या फिर कोई दूसरा पहचान पत्र

3. बीमा की पॉलिसी

4. खसरा या फिर खतौनी

अगर आपके पास यह चारों दस्तावेज है तो आप फसल बर्बाद होने पर बीमा क्लेम लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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